सिंधी समाज को आवंटित जमीन पर जबरन विवाद, तिल्दा-नेवरा में मामला गरमाया।

तिल्दा नेवरा।तुलसी तिल्दा में सिंधी समाज को जारी जमीन पर जबरन किया जा रहा विवाद, समाज ने दी जानकारी।ग्राम पंचायत तुलसी तिल्दा-नेवरा मे सिंधी समाज तिल्दा-नेवरा क़ी मांग पूर्व में मुख्यमंत्री भूपेश ओबघेल से बलौदा बाजार मे भेंट कर माँगा गया था व श्री हिंगलाज माता परिसर बनाने हेतु 22 मार्च 2023 मे मांग किया गया था।जिसे तत्कालीन कांग्रेस शासन द्वारा ग्राम पंचायत तुलसी के साथ सभी आवश्यक शासकीय विभागों से एनओसी प्राप्त क़ी गयी तत्पश्चात तहसील मे जमा किया गया सभी औपचारिक पूर्ण करने के बाद तहसील एवं अनुविभागिय अधिकारी (राजस्व)के द्वारा शासन को प्रकरण बना कर भेजा गया शासन के द्वारा 6/10/2023 को खसरा नंबर 469/1 क़ी भूमि मे से 1.675 हेक्टेयर भूमि पूज्य सिंधी पंचायत तिल्दा के नाम से शासन द्वारा निर्धारित शुल्क पटाने के शर्त पर आबंटित क़ी गयी ।

शासन बदलने के बाद प्रकरणओ को पुनर अवलोकन करवाया गया प्रकरण को सही मांग माने जाने पर जिलाधीश कार्यालय के द्वारा शासन को 15/7/2024 को पत्र लिखकर पूज्य सिंधी पंचायत से राशि पटवाने क़ी अनुमति मांगी गयी, शासन द्वारा 9 दिसंबर 2024 को मंत्रालय राजस्व विभाग ने कलेक्टर कार्यालय को आदेश दिया क़ी पूज्य सिंधी पंचायत क़ी डिमांड नोट जारी कर एक मुश्त शुल्क पटवाकर 1.1675 हक्टेयर पूज्य सिंधी पंचायत के नाम से राजस्व अभीलेख मे दर्ज किया जाए,लेकिन केस न्यायलय मे होने के कारण डिमांड नोट को जारी नहीं किया जा सका,माननीय न्यायलय मे 10 महीने मे सुनवाई के पश्चात् फैसला पूज्य सिंधी पंचायत के पक्ष मे आया दिनांक 8/10/2025 को माननीय न्यायलय ने पूज्य सिंधी पंचायत तिल्दा के पक्ष मे फैसला सुनाकर प्रकरण समाप्त किया।तत्पश्चात 10/10/2025 को अनुविभागिय अधिकारी (राजस्व) द्वारा कुल राशि 56,73,122 रुपए राशि के 6 चालान पटाने के लिए पूज्य सिंधी पंचायत तिल्दा को आदेशित किया, उक्त पूरी राशि दिनांक 13/10/2025 को जमा कर चालान क़ी कॉपी अनुविभागीय अधिकारी के कार्यालय मे जमा क़ी गयी, तत्पश्चात अनुविभागिय अधिकारी एवं तहसीलदार द्वारा ग्राम तुलसी पटवारी हल्का नंबर 17 के खसरा नंबर 469/1 क़ी भूमि मे से 1.675 हेक्टेयर भूमि पूज्य सिंधी पंचायत के नाम से दर्ज करने का आदेश दिया।आज नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष विकास सुखवानी ने बताया कि इसके बावजूद कुछ लोगों द्वारा जबरन विवाद की स्थिति पैदा की जा रही है, जमीन का जल्द सीमांकन कराया जाएगा।

  • प्रधान सम्पादक - रोहित मिश्र

    प्रधान संपादक रोहित मिश्र बिलासपुर छत्तीसगढ़ मो नं.- 8871247917

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